क्या महिला देगी पूर्व पति को गुज़ारा भत्ता?
Bombay High Court ने हाल ही में एक पत्नी को अपने पूर्व पति को गुजारा भत्ता देने के निर्देश दिए और कहा है कि पति-पत्नी में से कोई भी Hindu Marriage Act की धारा के तहत गुजारा भत्ते का दावा कर सकता है।
महाराष्ट्र के नांदेड़ की एक स्थानीय अदालत ने पहले महिला को अपने तलाकशुदा पति को 3,000 रुपये का भुगतान करने का निर्देश दिया था, जिसे पैसे की जरूरत है। बौम्बे उच्च न्यायालय ने स्थानीय अदालत के आदेश को बरकरार रखा। शादी 23 साल बाद 2015 में खत्म हुई और पत्नी यूनिवर्सिटी टीचर है।
ऐसे पूर्व पति को मिल सकता है भत्ता
लाइव लॉ रिपोर्ट के अनुसार 26 फ़रवरी को पारित आदेश में न्यायमूर्ति भारती डांगरे ने कहा “निर्धन (ज़रूरतमंद) पति या पत्नी के लिए एक लाभकारी प्रावधान होने के नाते रखरखाव / स्थायी गुजारा भत्ता का प्रावधान पति या पत्नी में से किसी एक द्वारा लागू किया जा सकता है|
जहां धारा 9 से 13 द्वारा किसी भी तरह की सरकार का एक फरमान पारित किया गया है और विवाह संबंध टूट गया है, बाधित हो गया है या अदालत के इस तरह के फरमान से प्रतिकूल रूप से प्रभावित हो।”
बीमारी के चलते नौकरी नहीं मिल रहीं
इस जोड़े ने 1992 में शादी कर ली और 2015 में पत्नी द्वारा क्रूरता का आरोप लगाते हुए अदालत का दरवाजा खटखटाने के बाद उनका तलाक हो गया। उसके बाद पति ने ₹15,000 प्रति माह गुजारा भत्ता की मांग करते हुए एक याचिका दायर की और दावा किया कि उसके पास आय का कोई स्रोत नहीं है और वह बीमार रहता है।
उसने दावा किया कि उसने घर चलाने के दौरान अपनी पत्नी को अपनी उच्च शिक्षा पूरी करने के लिए प्रोत्साहित किया। पत्नी ने दावा किया कि पति की किराने की दुकान थी और वह अपने ऑटो-रिक्शा को पट्टे पर देकर भी कमाता है, जबकि उसे अपनी बेटी की भी देखभाल करनी होती है।
3000 रुपय प्रति माह देना होगा
पत्नी के वकील ने गुजारा भत्ता के दावे का विरोध करते हुए कहा था कि 2015 में तलाक दिया गया था, जबकि पूर्व पति 2017 में गुजारा भत्ता के लिए चले गए। उच्च न्यायालय ने कहा कि तर्क मान्य नहीं है क्योंकि किसी भी समय गुजारा भत्ता मांगा जा सकता है।
जब तक 15,000 रुपये प्रति माह की स्थायी गुजारा भत्ता की याचिका पर फैसला नहीं हो जाता, तब तक नांदेड़ सिविल कोर्ट ने महिला को 3,000 रुपये के रखरखाव का भुगतान करने के लिए कहा था, जिसे बॉम्बे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा है।
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